Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana: हर महीने मिलेगी 3000 रुपए की पेंशन, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

राजस्थान सरकार की ओर से श्रमिक, लोक कलाकार और स्ट्रीट वेंडर्स को पेंशन देने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। जिसके अंतर्गत 60 वर्ष के पश्चात योजना के लाभार्थियों को हर महीने 3000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी।

Rajasthan Vishwakarma Pension Yojana का लाभ लेने से पूर्व सरकार ने कुछ पात्रता के नियमों को भी बनाया है साथ ही साथ अन्य शर्ते भी रखी गई है। इसलिए आज इस लेख के माध्यम से हम आपको इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी प्रदान करने जा रहे है तो कृपया ध्यानपूर्वक इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें।

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024

राजस्थान सरकार द्वारा पारंपरिक कारीगरों, श्रमिकों और लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान सरकार के मुताबिक जिस भी लाभार्थी की आयु 41 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की होगी वह इस विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ उठा सकते है।

Highlights

विशेषताविवरण
लाभ मिलने की आयु60 वर्ष या उससे अधिक।
मासिक पेंशन राशि हर महीने ₹3000 पेंशन प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी वर्गश्रमिक, पथ विक्रेता, लोक कलाकार।
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन या फिर ई-मित्र केंद्र।
सामाजिक सुरक्षाआर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास।
सरल प्रक्रियाआवेदन प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित।
हेल्पलाइन नंबर जल्द शुरू होगा

योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वृद्ध श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

  • आर्थिक सुरक्षा: वृद्धावस्था में काम जारी न रख पाने वाले कारीगरों को ₹3000 प्रतिमाह की सहायता।
  • स्वाभिमान: आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर।
  • पारंपरिक कौशल संरक्षण: लोक कलाकारों और शिल्पकारों की कला का संवर्धन।

राजस्थान विश्वकर्मा पेंशन योजना की शर्ते/नियम

  • यदि किसी भी लाभार्थी की 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या फिर पत्नी को आधी पेंशन दी जाएगी।
  • लाभार्थी को 60 वर्ष तक हर महीने 100 रुपए का प्रीमियम जमा करना होगा।
  • योजना में आवेदन करने के बाद 3 वर्ष तक लोक इन पीरीअड रहेगा यानि की आप योजना के तहत आंशिक निकासी नहीं कर सकते।
  • मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में खाता खोलने के 3 वर्ष बाद और 10 वर्ष से पहले खाता बंद करना चाहता है तो उसे जमा राशि के साथ बचत खाते में जितना बीअड़ मिलता है उस हिसाब से पैसे दे दिए जाएंगे।
  • यदि लाभार्थी पंजीकरण के 10 वर्ष के बाद और 60 वर्ष की आयु से पहले विश्वकर्मा पेंशन खाता बंद करना वहहट है तो उन्हे वास्तविक ब्याज या फिर बचत खाते के अनुरूप ब्याज को मूल राशि के साथ जोड़कर दी जाएगी।
  • आवेदक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या फिर पति को ब्याज सहित राशि मिल सकेगी।  

Benefits of the Scheme

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

  1. मासिक पेंशन: पात्र लाभार्थियों को हर माह ₹3000 की आर्थिक सहायता।
  2. आर्थिक आत्मनिर्भरता: कमजोर वर्गों को आर्थिक संकट से राहत।
  3. पारंपरिक कला का प्रोत्साहन: कलाकारों के कौशल को संरक्षित करना।
  4. समाज में पहचान: श्रमिक वर्गों के योगदान को मान्यता।

Eligibility Criteria

  1. निवास: राजस्थान का स्थायी निवासी।
  2. आयु सीमा: 41 से 45 वर्ष के बीच
  3. समुदाय: श्रमिक, पथ विक्रेता (Street Vendors), या लोक कलाकार।
  4. पंजीकरण प्रमाण: श्रमिक विभाग द्वारा मान्य पंजीकरण। (e Shram पोर्टल पर पंजीकृत)
  5. बैंक खाता: DBT से जुड़ा सक्रिय खाता।
  6. मासिक आय: आवेदक की मासिक आय 15 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  7. आयकरदाता: यदि कोई व्यक्ति आयकरदाता है तो वह इस योजना के लिए अपात्र होगा।

जो कोई भी लाभार्थी सरकार की NPS या फिर किसी पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त कर रहा होगा तो उन्हे मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है तब भी आप इस योजना से वंचित हो जाएंगे।

राजस्थान विश्वकर्मा पेंशन योजना मे कितना प्रीमियम देना होगा?

इस योजना में लाभार्थी को हर महीने 100 रुपए जब तक उसकी आयु 60 वर्ष ना हो तब तक देना होता है।

Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana में कब और कितनी पेंशन मिलती है?

इस योजना के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है।

जरूरी दस्तावेज / Required Documents

  1. आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. राशन कार्ड
  4. बैंक पासबुक की कॉपी
  5. श्रमिक कार्ड/स्ट्रीट वेंडर कार्ड
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
  7. मोबाइल नंबर

Rajasthan Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana How to Apply?

इस योजना से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया के बारे में फिलहाल सरकार ने जानकारी को सार्वजनिक नहीं कीया है। किन्तु आप नीचे बताए गए स्टेप्स को रेफ्रन्स के रूप में देख सकते है।

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: sso.rajasthan.gov.in/register
  2. पंजीकरण करें: मोबाइल नंबर और आधार विवरण के साथ।
  3. आवेदन फॉर्म भरें: व्यक्तिगत, व्यावसायिक और बैंक डिटेल्स दें।
  4. दस्तावेज़ अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  5. फॉर्म सबमिट करें: सबमिट करने के बाद रसीद का प्रिंट लें।

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योजना से जुड़े 5 सामान्य प्रश्न / FAQs

क्या यह योजना केवल राजस्थान के निवासियों के लिए है?

हां, यह योजना केवल राजस्थान के स्थायी निवासियों के लिए है।

क्या आयु सीमा 60 वर्ष से कम के लिए है?

जी हाँ आवेदक की आयु 41 से 45 वर्ष के बीच होनी जरूरी है।

विश्वकर्मा पेंशन योजना में कितनी पेंशन मिलती है?

पात्र व्यक्तियों को ₹3000 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

आवेदन कहां किया जा सकता है?

आवेदन ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट या ई-मित्र केंद्र पर किया जा सकता है।

आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो, ई श्रम कार्ड पंजीयन नंबर

निष्कर्ष / Conclusion

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान सरकार का एक सराहनीय प्रयास है, जो राज्य के पारंपरिक कारीगरों और लोक कलाकारों को उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना न केवल उनके जीवन को सम्मानजनक बनाती है, बल्कि उनकी कला और कौशल को संरक्षित करने में भी मदद करती है। और हाँ हम आपको PM Yojana Akhbar वेबसाईट के माध्यम से ऐसे ही सभी योजनाओ की जानकारी सबसे पहले देते है तो कृपया इस वेबसाईट को आप बुकमार्क कर सकते है।

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